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Sunday, May 19, 2024

SC-ST एक्ट को लेकर सवर्णों ने किया भारत बंद का आह्वान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

एससी-एसटी एक्ट के विरोध में आज 6 सितम्बर को बंद का आह्वान किया गया है। जिले में विभिन्न सामाजिक, स्वयंसेवी एवं व्यापारी संगठनों के अलावा अनेक संस्थाओं द्वारा बंद के समर्थन की घोषणा की गई हैं और उन संगठनों द्वारा कल विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली जायेगी। इस एक्ट को लेकर बीते दिवस विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने नगर में संपर्क कर बंद में सहभागी बनने का आग्रह भी किया।

आज सवर्णों का भारत बंद

इसके पूर्व तुलसी मानस भवन में बैठक करते हुए करीब एक दर्जन संगठनों के सदस्यों ने भी 6 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। इसके अलावा बुधवार को भी बैठकों को दौर चलता रहा।

बंद को समर्थन करने वालों में सर्वब्राह्मण सभा, नेमा समाज, राजपूत क्षत्रिय समाज, साहू समाज, सर्राफा एसोसिएशन, अनेक व्यापारी संगठन, जाट समाज, स्वर्णकार समाज, अल्पसंख्यक समुदाय, विश्वकर्मा समाज, अग्रसेन समाज के अलावा अनेक समाजों सहित अन्य संगठनों के सदस्यों व पदाधिकारियों ने 6 सितंबर को प्रस्तावित बंद को समर्थन देते हुए एट्रोसिटीएक्ट के पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया है।

साथ ही सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संस्था सपाक्स समाज, सपाक्स युवा और सपाक्स महिला इकाई ने भी बंद को समर्थन दिया है। व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने, निजी स्कूलों में अवकाश घोषित करने व छोटे व्यापारियों से अपनी दुकान बंद रखने, कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश देने का आग्रह किया गया है।

कई राज्यों सहित जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

इन संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एट्रोसिटी एक्ट पर बगैर जांच के तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के निर्णय को सरकारी विधेयक द्वारा पलटने के रवैए से लोगों में रोष है। आम जनता को बगैर जमानत के झूठी शिकायतों तक में जेल में बंद रखने वाले कानून को लागू करने के लिए वोट बैंक की राजनीति देश के लिए घातक है। इसलिए रैली व सभा की पूर्व अनुमति जरूरी हो।

एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में 6 सितम्बर को प्रस्तावित भारत बंद को देखते हुए नरसिंहपुर जिले में बंद को समर्थन देने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों से कलेक्टर अभय वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक डीएस भदौरिया ने बुधवार को चर्चा की और जिले में बंद के दौरान शांति बनाये रखने पर जोर दिया। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावशील है। इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में बंद के दौरान शांति बनाये रखने की अपील जिले के नागरिकों से की है।

उन्होंने कहा है कि रैली, सभा, जुलूस आदि के आयोजन के पहले इसकी पूर्व अनुमति जरूरी है। ये आयोजन अनुमति लेकर ही किये जावें और इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने में भी दी जाए। उन्होंने कहा है कि बंद के दौरान अत्यावश्यक सेवायें प्रभावित नहीं होना चाहिये।

टीम बेबाक

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Abhay Prakashhttp://www.bebaknews.in
रिपोर्टर, प्रयागराज

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