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‘प्रयागराज’ नाम बदलने के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज

Abhay Prakash by Abhay Prakash
November 28, 2019
in उत्तर प्रदेश
1 min read
0
याचिका

प्रयागराज: उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के ‘इलाहाबाद’ का नाम बदलकर ‘प्रयागराज’ रखने के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इसी विषय पर पारित निर्णय की चर्चा करते हुए यह कहा है कि मामला निर्णित किया जा चुका है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने हरि शंकर पांडेय की याचिका पर दिया।

याची ने इलाहाबाद का नाम बदलने संबंधी राज्य सरकार के 18 अक्टूबर 2018 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी और याचिका में प्रयागराज नाम को समाप्त करके पुनः इलाहाबाद नाम रखे जाने का परमादेश जारी किये जाने की भी मांग की थी। याचिका में राज्य सरकार के निर्णय को मनमाना बताया गया था।

याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि इसी विषय पर दाखिल एक अन्य याचिका ‘इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट 26 फरवरी 2019 को ही खारिज कर चुका है। न्यायालय ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा पहले से ही निर्णित किया जा चुका है। अब इस पर आगे सुनवाई की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

टीम बेबाक

Tags: उत्तर प्रदेश न्यूजप्रयागराज न्यूज
Abhay Prakash

Abhay Prakash

रिपोर्टर, प्रयागराज

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